वाहन चलाते समय साथ नहीं है गाड़ी के पेपर तो न ले टेंशन, ऐसे बचें चालान होने से
यदि आप बाइक या कार चलाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के कागजात जैसे पंजीकरण (आरसी), बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र ले जाने की आवश्यकता होती है
यदि आप बाइक या कार चलाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के कागजात जैसे पंजीकरण (आरसी), बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र ले जाने की आवश्यकता होती है लेकिन कभी-कभी लोग गलती से या किसी अन्य कारण से इन्हें नहीं रख पाते हैं। ऐसे में जब ट्रैफिक पुलिस आपसे दस्तावेज मांगती है और आपके पास नहीं है तो ऐसे में आपका चालान काटा जाता है। ऐसे में आप डी़जिलॉकर औऱ एम परिवाहन ऐप पर आपने गाड़ी के पेपर असानी से दिखा सकते है इसमें डॉक्यूमेंट सेव रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपने साथ अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी रखने की कोई जरूरत नहीं है. आइये जानते हैं कैसे इस्तेमाल करते है Digi Locker को.
डिजी-लॉकर होगा मान्य
परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, डिजी-लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-ट्रांसपोर्ट मोबाइल ऐप पर डिजिटल प्रारूप में रखे गए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं। विभाग ने बताया कि ये परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के अनुसार मान्य हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी अन्य रूप में ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी मूल रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।
Digi Locker है क्या जाने
इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में की थी। यह एक प्रकार का डिजिटल लॉकर है जहां आप अपने जरूरी दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और अब ड्राइविंग लाइसेंस को डिजिटल प्रारूप में सहेज सकते हैं। बता दें, डिजिलॉकर को डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत लॉन्च किया गया था। अगर आप डिजिलॉकर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और बिना आधार के आप इस पर अकाउंट नहीं खोल सकते। यह एक सेल्फ अटैच्ड डिजिटल डॉक्यूमेंट की तरह ही काम करता है।
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