न्यायाधीश अनिल कुमार यादव ने दोषी को किया दण्डित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट -III उरई मे गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार यादव ने आज यानि मंगलवार को दिया फैसला,वीरपाल सिंह पिता भूप सिंह काल्पी के गढ़गुवा में रहने वाले दोषी वीरपाल सिंह को दोषी पाते हुए न्यायाधीश अनिल कुमार यादव  ने वीरपाल सिंह को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा और जुर्माना 10000 /- से दण्डित किया गया ,हालांकि अगर अर्थदंड न दिए जाने की सूरत में तीन महीने की साधारण सजा और भुगतनी होगी ।

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गौरतलब है की ,दोषी वीरपाल सिंह को अपराध के अंतर्गत धारा -3, उत्तर प्रदेश गैंगगेस्टर व समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 ,के अपराध में दोषी सिद्ध पाते हुए दी गई सजा.

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