किशोरी के दोषियों को 10 साल की सजा ,20 हज़ार का अर्थदंड
शनिवार 15 फरवरी को प्रोक्सो कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म मामले पर अपना फैसला सुनाया ,सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की कैद और 20000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
क्या था पूरा मामला ?
5 साल पहले कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव से 16 वर्षीय किशोरी को बड़ागांव निवासी लेख कुमार अगवा कर ले गया था उसने 1 वर्ष तक किशोरी को कब्ज़े में रख कर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
किशोरी के पिता ने थाने में तारीख दे कर के कुमार के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था , आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमा वह पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई उसके बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया , जिसके बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया।
5 साल चली सुनवाई के बाद प्रोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने फैसला सुना दिया , गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने अरोपीय को 10 साल की कैद और 20000 रुपए के अर्थदंड ली सजा सुनाई।
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