इन चीजों में इंवेस्ट करके आपको भी मिलेगी इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक की छूट, जरुर देखें

असेसमेंट ईयर 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. ऐसे में टैक्सपेयर के मन में टैक्स बचत के कई ऑप्शन अपनाने पर विचार चल रहा होगा. आप इन पांच तरीकों से इनकम टैक्स कटौती में छूट पा सकते हैं. ज्यादातर टैक्सपेयर्स टैक्स छूट के लिए कई विकल्पों में निवेश करते हैं.

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं या निवेश से जुड़े कई विकल्प पर आपको इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80सी के तहत छूट मिलती है. इसमें ईपीएफ, पीपीएफ में आपके योगदान, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड (ईएलएसएस) और टैक्स सेविंग एफडी आदि शामिल हैं. इन निवेश विकल्प के माध्यम से की गई बचत पर आप सेक्शन 80सी के तहत इनकम टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.

80 सी के तहत इंश्योरेंस प्लान के लिए चुकाए गए प्रीमियम टैक्स छूट के दायरे में आता है. आप पारंपरिक या यूनिट लिंक्ड प्लान यानी यूलिप का चुनाव कर सकते हैं. इसके लिए दिए गए प्रीमियम को टैक्स छूट मिलती है.

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के टियर-1 अकाउंट में 50,000 रुपये तक के निवेश पर आपको सेक्शन 80सी से अलग इनकम टैक्स छूट का लाभ मिलता है. दिलचस्प यह है कि निवेश पर यह छूट सभी टैक्स स्लैब में आने वाले करदाताओं को मिल सकती है.

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में सेक्शन 80सीसीडी(2डी) के तहत बेसिक सैलरी के 10% तक के निवेश पर भी आपको सेक्शन 80सी से अलग इनकम टैक्स छूट का लाभ मिलता है. दिलचस्प यह है कि निवेश पर यह छूट सभी टैक्स स्लैब में आने वाले करदाताओं को म ..

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