लखनऊ: साहूकारी व्यवस्था पर चली योगी सरकार की तलवार, 2552 लाइसेंस किया निरस्त
यूपी के हर जरूरतमंद अब कर्ज के लिए साहूकारों के जाल में नहीं फंसेंगे। सरकार ने साहूकारी व्यवस्था खत्म करने की तैयारी तेज कर दी है।
लखनऊ: यूपी के हर जरूरतमंद अब कर्ज के लिए साहूकारों के जाल में नहीं फंसेंगे। सरकार ने साहूकारी व्यवस्था खत्म करने की तैयारी तेज कर दी है। जिम्मेदारों के मुताबिक, बैंकों से कर्ज लेने की प्रणाली आसान होने के बावजूद साहूकार ज्यादा ब्याज पर रकम देकर गरीबों का शोषण कर रहे हैं।
ऐसे में राजस्व विभाग ने सभी जिलों से इस व्यवस्था की जरूरत पर रिपोर्ट मांगी है। लखनऊ जिला प्रशासन ने यह व्यवस्था को समाप्त करने की रिपोर्ट भेजी है। अफसरों ने रिपोर्ट में कहा है कि जब बैंकों में जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुल रहा है तो साहूकारी व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है।
साहूकारी अधिनियम के तहत राजधानी में करीब 2600 साहूकारों को लाइसेंस दिए गए थे। जिला प्रशासन ने पिछले डेढ़ साल में रिनिवल की प्रक्रिया रोकने के साथ 2552 लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। मौजूदा समय में सिर्फ 48 साहूकारों के पास लाइसेंस हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर की रिनिवल की फाइल रोक दी गई है। ऐसे में महज 18 साहूकार ही लेन-देन करने की स्थिति में हैं।
साहूकारी व्यवस्था रिनिवल के नोडल अधिकारी एडीएम प्रशासन एपी सिंह का कहना है कि बैंकिंग व्यवस्था इतनी आसान हो गई है कि साहूकारों की जरूरत नहीं है। इसी कारण लाइसेंस निरस्त करने के साथ रिनिवल बंद कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1976 के मुताबिक, साहूकारी के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। यह लाइसेंस एक साल के लिए मिलता है और हर साल इसका नवीनीकरण होता है। इसके तहत साहूकार प्रतिभूत ऋण यानी कोई वस्तु गिरवी रखकर लिए गए ऋण पर 14% वार्षिक ब्याज ले सकते हैं।
साहूकारी प्रथा का मकड़जाल तोड़ने के लिए पुलिस भी कई बार अभियान चला चुकी है। पूर्व डीजीपी जावीद अहमद ने उत्पीड़न करने वाले साहूकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान चलाया था।
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