कूड़ा फैलाने पर योगी सरकार लेगी 1000 रूपये तक का जुर्माना

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साफ-सफाई को मद्देनजर रखते हूऐ, नई व्यवस्था लाने की तैयारी कर ली है . नई व्यवस्था के तहत गंदगी फैलाने वालों पर 1000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साफ-सफाई को मद्देनजर रखते हूऐ, नई व्यवस्था लाने की तैयारी कर ली है . नई व्यवस्था के तहत गंदगी फैलाने वालों पर 1000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी शहरों को साफ-सुथरा रखने के लिए कड़ाई से व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है। बता दें कि नई व्यवस्था के तहत गंदगी फैलाने वालों पर 1000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश के ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी गई है। जिसका उद्देश्य निकायों में स्वच्छता रखने और कूड़ा फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने को लेकर गाईडलाईन जारी की गयी है .

सरकार ने कचरा प्रबंधन के लिए यूजर चार्ज तय करने का अधिकार नगर निकायों पर छोड़ दिया है। वैसे तो केंद्र सरकार की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 है। इसे लेकर नगर निकायों को अपने यहां बोर्ड से पास कर उपविधि बनानी थी, लेकिन ज्यादातर ने ऐसा नहीं किया।

इस नियम के तहत लोगों को कूड़ा तीन प्रकार जैविक, अजैविक और घरेलू को अलग-अलग कूड़ेदान में रखना होगा। यही नहीं सभी आवासीय परिसर, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य प्रतिष्ठानों को भी ये व्यवस्था करनी होगी। और गीला कचरा का कंपोस्टिंग आदि के जरिए प्रोसेसिंग, निस्तारण संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा अपने परिसर में ही किया जाएगा।

यही नहीं यदी आप कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते है जिसमे 100 से ज्यादा लोग शामिल होते है तो वहां पर हुऐ कचरे की जिम्मेदारी आयोजक की ही होगी और उसे साफ कराने की भी अगर आप उसे साफ नहीं करवाते है तो क्षेत्र फल के हिसाब से आप से जुर्माना लिया जायेगा। इसी तरह फेरी-पटरी दुकानदार भी बंद डिब्बा अपने पास रखकर कूड़ा इकट्ठा करेंगे।

नियमावाली के अनुसार नाले और नालियों में कूड़ा फेंकने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगर ऐसा किया गया तो इसकी जिम्मेदारी संबधित मोहल्ले, कालोनी वालों की होगी।
अगर आप सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाते हूए पाये गये तो आप पर- 200 से 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. खुले में जनवरों को शौच कराने पर- 100 से 500 रुपये तक जुर्माना, कूड़े कचरे को मिट्टी में दबाने या फिर जलाने पर 1000 से 2000 रुपये तक जुर्माना, गाड़ी से कूड़ा फेंकने या थूकने पर- 350 से 1000 रुपए तक जुर्माना,स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 300 से 750 रुपये तक जुर्माना, नाली को चोक करने वाला सामान डालने पर 100 से 500 रुपये तक जुर्माना, निजी नालियों, सीवर लाइनों से घरेलू 100 से 500 रुपये तक जुर्माना, घरों का मलबा सड़क कि किनारे रखने पर 1000 से 3000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है .

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