घर बैठे इन आसान स्टेप्स की मदद से आप भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से करें लिंक

PAN से आधार कार्ड लिंक करने की तारीख को केंद्र सरकार ने 30 जून तक बढ़ा दिया है. इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि कोरोना वायरस महामारी से पैदा होने वाली परेशानियों को देखते हुए पैन को आधार के साथ जोड़ने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है. इससे पहले पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 थी, लेकिन इसे तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.

1. पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
2. पेज के लेफ्ट साइड में आपको आधार लिंक करने का ऑप्शन ब्लिंक करता हुआ दिखेगा. यहां एक बॉक्स खुलता है जिसके ऊपर Click here का ऑप्शन ब्लिंक करता दिख जाएगा. अगर आपको नहीं मालूम है कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं तो यहां आप स्टेटस पता कर सकते हैं.
3. अगर पैन आधार लिंक नहीं हुआ है तो नीचे फॉर्म को भरें. यहां आपसे पैन नंबर, आधार नंबर और आधार के ऊपर आपका नाम मांगा जाएगा. जानकारी भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

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