मऊ : शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद…
मऊ जिले के पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चन्द्रभान के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन राजकुमार सिंह के पास पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में सोमवार
मऊ जिले के पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चन्द्रभान के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन राजकुमार सिंह के पास पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में सोमवार की शाम करीब 6.30 बजे प्रभारी निरीक्षक हलधरपुर डी.के श्रीवास्तव मय हमराही फोर्स एवं स्वाट टीम के निरीक्षक राजेश प्रसाद यादव एवं हमराही फोर्स के संयुक्त चेकिंग अभियान में मुखबिर की सूचना पर बिलौझा बाजार के पास भीमहर बड़ागांव मोड़ पर 25000 के इनामिया शातिर अपराधी संजय राम उर्फ डॉक्टर उर्फ संजय सक्सेना पुत्र प्रभुनाथ राम ग्राम डूमाडाड़ थाना नगरा जनपद बलिया को चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल हीरो डिलक्स बिना नम्बर एवं एक अदद अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।
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पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह इसके पूर्व जनपद बलिया के विभिन्न थानों में अपने साथियों के साथ विभिन्न वारदातों में शामिल रहा तथा सन् 2015 में थाना घोसी जनपद मऊ में एक सुनार को गोली मारकर की गई। डकैती की भी घटना में भी शामिल रहा था, जिसमें उस घटना में पकड़ा नहीं गया और भागकर नाम बदलकर छत्तीसगढ़ में रहता रहा। कभी-कभी आपराधिक घटनाओं के लिए आता है और भाग जाता था। सन 2015 से थाना घोसी जनपद मऊ के मु0अ0सं0 584/20 धारा 395 397 413 416 506 आईपीसी में वांछित है। सोमवार को बिलौझा चैराहा पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। वहीं निरीक्षक राजेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में स्वाट टीम मिले जिनके साथ संयुक्त चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर खास की सूचना पर भीमहर बाजार के पास बड़ागावँ मोड़ पर उक्त संजय राम के आने की सूचना पर गाढ़ा बंदी की गई एवम् गिरफ्तारी/बरामदगी हुई। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त संजय राम उपरोक्त थाना नगरा जनपद बलिया का हिस्ट्रीशीटर है, और इसके ऊपर पूर्व से डकैती, लूट एवं हत्या के कुल 11 मुकदमे पंजीकृत है। कल की गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम एवं 41,411,414 भाद0वि0 में गिरफ्तार करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 437/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 438/2020 धारा 41,411,414 भ0द0वि0 का अभियोंग पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पूर्व से ₹25000 का ईनाम भी घोषित है। अभियुक्त की गिरफ्तारी से आस पास क्षेत्र के सर्राफा व्यवसायियों में काफी खुशी व्याप्त है।
रिपोर्ट : उमाकांत त्रिपाठी/मऊ
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