1 अप्रैल से महंगा होने जा रहा है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, जानिए कितना बढ़ेगा पैसा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश के अनुसार एक अप्रैल से 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के पुन: पंजीकरण की लागत आठ गुना बढ़ जाएगी
15 साल पुराने वाहनों को लेकर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश के अनुसार एक अप्रैल से 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के पुन: पंजीकरण की लागत आठ गुना बढ़ जाएगी। यह नियम उन जगहों पर लागू होगा जहां 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहन अपंजीकृत माने जाते हैं।
आपको बता दें 1 अप्रैल से आपको 15 साल पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए 5,000 रुपये देने होंगे। फिलहाल यह शुल्क मात्र 600 है। विदेशी कारों के लिए यह शुल्क 15,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये किया जाएगा। दुपहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए 300 रुपये के बजाय 1000 रुपये का भुगतान करना होगा.
रजिस्ट्रेशन में देरी होने जुर्माना भी लगेगा
इतना ही नहीं अगर रजिस्ट्रेशन में देरी होने पर अलग से पेनाल्टी भी देनी होगी। निजी वाहनों के पंजीकरण में देरी की स्थिति में अलग से 300 रुपये प्रति माह और कमर्शियल वाहनों के लिए 500 रुपये प्रति माह का अलग से भुगतान करना होगा।
मंत्रालय के मुताबिक एक अप्रैल से पुराने ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल वाहनों के फिटनेस टेस्ट का खर्च भी बढ़ जाएगा. वाणिज्यिक वाहनों के पास आठ वर्ष से अधिक पुराने होने के बाद फिटनेस प्रमाणपत्र होना चाहिए। टैक्सी के लिए फिटनेस टेस्ट की फीस 1,000 रुपये की जगह 7,000 रुपये होगी। बसों और ट्रकों का शुल्क 1,500 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये किया जाएगा.
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