30 सितम्बर तक वैलिड रहेंगे गाड़ियों के कागज़

  • 30 सितम्बर तक वैलिड रहेंगे गाड़ियों के कागज़
  • समय सीमा समाप्त होने पर भी मान्य होंगे ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टीफिकेट और गाड़ियों के परमिट 

लखनऊ:  भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए वाहनों के पेपर की वैलिडिटी बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय की घोषणा के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस समेत सभी तरह के कागजात की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। यह आदेश पूरे देश में लागू होगा।

साथ ही यह व्यवस्था उन सभी वाहन स्वामियों और चालकों पर लागू होगी जिनके कागजातों की वैलिडिटी 31 मई तक समाप्त हो रही है। कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने एक फरवरी से 31 मई 2020 तक खत्म होने वाले सभी ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के परमिट की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। इसको लेकर सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर दिया गया है।

 

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