जरूरत पड़ी तो यूपी पुलिस कोरोना वायरस मरीजों को करेगी डिटेन-आईजी एलओ ज्योति नारायण

The UP Khabar

लखनऊ। आईपीसी की धारा 188,269,270 की धारा के तहत कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज की शिकायत मिलने पर यूपी पुलिस हिरासत में भी ले सकती है। वंही चिकित्सा टीमों संग कोरोना वायरस मरीज संग किसी तरह का उपद्रव होने पर वंहा पंहुचकर कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये एक विशेष रैपिड रिस्पॉन्स टीम का भी गठन किया गया है। ये टीम प्रत्येक जिले में डीएम और सीएमओ के साथ तालमेल कर काम करेगी।

ये जानकारी आईजी एलओ ज्योति नारायण ने पत्रकारों को आज दी है।यूपी के गौतमबुद्धनगर में पुलिस के लिये विशेष किस्म की ड्रेसेस भी खरीद की जा चुकी है।शेष जिलों में भी जल्द ही इसकी खरीद हो जायेगी।जबकि भारत नेपाल बार्डर से आने जाने वाले लोगों की जांच के लिए भी सशस्त्र सीमा बल और मेडिकल टीम के साथ यूपी पुलिस तालमेल बिठाकर काम करेगी।

कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति यदि अपने इलाज में लापरवाही बरततता है अथवा अपने रोग को दूसरों से छिपाता है।तब शिकायत मिलने पर यूपी पुलिस आरोपी मरीज को हिरासत में ले सकती है।

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