यूपी : दवा बनाने वाली कंपनियों को मिली ये बड़ी राहत….
उत्तर प्रदेश में दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए राहत भरी खबर है।
उत्तर प्रदेश में दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए राहत भरी खबर है। अब ब्लड बैंक, मेडिकल स्टोर और दवा बनाने वाली कंपनियों द्वारा ऑनलाइन लाइसेंस के लिए किया गया आवेदन अगर किसी गड़बड़ी के कारण निरस्त भी हो जाता है, तो दोबारा आवेदन नहीं करना होगा।
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ऑनलाइन आवेदन के लिए दिए गए लॉगिन और पासवर्ड की मदद से फॉर्म में जरूरी संशोधन करने की भी छूट मिलेगी। संशोधन के बाद इसे दोबारा भेजा जा सकेगा।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा पेपरलेस व्यवस्था लागू करने के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके तहत इस साल अब तक 14,179 लोगों को मेडिकल स्टोर चलाने के और 29 फर्मों को दवा बनाने के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। नई व्यवस्था के तहत अब लाइसेंस के नवीनीकरण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सिर्फ रिटेंशन शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क जमा करते ही लाइसेंस की वैधता का ऑनलाइन प्रमाणपत्र जारी हो जाएगा।
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