कोरोना के बढ़ते मामलों पर हुई सख्त सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, होने वाले हैं ये बदलाव
उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. गाइडलाइन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि, गाइडलाइन के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए.
उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना(corona) के मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. गाइडलाइन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि, गाइडलाइन के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए. इसके साथ ही आने वाले समय में अगर कोरोना(corona) के मामले बढ़ते हैं तो उन इलाकों में धारा 144 भी लागू किया जाएगा.
कोरोना(corona) संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए चिह्नित किए जाने वाले कंटेनमेंट जोन में पूरी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. जोन में आने वाले प्रत्येक मकान की सर्विलांस टीम के माध्यम से सघन निगरानी कराने को कहा गया है.
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केंद्र सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक, प्रदेश सरकार ल़ॉकडाउन नहीं लगा सकती है जिसके अनुसार प्रदेश सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. कोरोना(corona) को नियंत्रित करने के लिए परिस्थितियों को देखते हुए स्थानीय प्रतिबंध के तौर पर केवल रात्रि कर्फ्यू लगाया जा सकता है.
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यूपी मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि, कोरोना(corona) के प्रभाव को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन का पूरी सावधानी के साथ निर्धारण किया जाए. इसके साथ ही सभी जिलों के डीएम राज्य की वेबसाइट पर कंटेनमेंट जोन की सूची अपलोड कराएं और इसकी जानकारी परिवार कल्याण विभाग को भी दी जाए. मुख्य सचिव ने कहा कि, कंटेनमेंट जोन में सिर्फ अति आवश्यक चीजों की गतिविधियों को अनुमति दी जाए. आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए सख्त मानक अपनाने के निर्देश दिए गए हैं.
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