सरकार की अजीबो गरीब आबकारी पॉलिसी, अब बिना लाइसेंस घर में रखी शराब तो…
उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने नई आबकारी नीति (Excise Policy) जारी कर दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने नई आबकारी नीति (Excise Policy) जारी कर दी है। सरकार की नई नीति के तहत घर में अधिक शराब (liqueur) रखने वालों को आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। इस लाइसेंस के लिए आपको 12 हजार रुपये हर साल के रूप में सरकार को देना होगा और इस लाइसेंस के लिए आपको 51 हजार रुपये आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी देनी होगी। इतना ही नहीं, बिना लाइसेंस के घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
घरेलू मिनी बार लाइसेंस के लिए अधिसूचना जारी करने से समाज के कई तबकों में आबकारी विभाग के खिलाफ काफी नाराजगी है। जहरीली शराब (liqueur) रोकने में नाकाम आबकारी विभाग ने घर पर ब्रांडेड शराब पीने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा है। आबकारी विभाग की नई पॉलिसी से आम जनमानस में नाराजगी है।
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सरकार की इस नीति के मुताबिक, घर पर शराब (liqueur) रखने के लिए होम लाइसेंस के लिए आवेदकों को अपने आवेदन के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड और इनकम टैक्स रिटर्न भरने की रसीद की कॉपी आवेदन-पत्र के साथ जमा करना होगा। होम लाइसेंस ऐसे लोगों को ही मिलेगा, जो पिछले पांच साल से इनकम टैक्स भरते आए हैं।
इस संबंध में लाइसेंस के लिए आवेदकों को शपथ-पत्र भी देना होगा, जिसके मुताबिक किसी भी अनाधिकृत या फिर 21 साल से कम उम्र की आयु के व्यक्ति का शराब (liqueur) रखे जाने वाली जगह पर प्रवेश वर्जित होगा। साथ ही ऐसी जगह पर यूपी की तरफ से मान्य शराब के अलावा कोई अवैध या अनाधिकृत शराब या कोई और पदार्थ नहीं रखा जाना चाहिए।
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उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई नई आबकारी नीति के मुताबिक, अंग्रेजी और देशी शराब (liqueur) के अलावा बीयर और भांग की फुटकर दुकानों व मॉडल शॉप के लाइसेंस भी रिन्यू किए जाएंगे। अंग्रेजी और देशी शराब की फुटकर दुकानों के साथ मॉडल शॉप की लाइसेंस शुल्क में 7.5 फीसदी बढ़ोतरी की गई है।
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