पास्को एक्ट के तहत दो नाबालिग बहनों की तस्करी मामले में 2 महिलाओ समेत 6 को आजीवन कारावास की सजा।

बरेली में पश्चिम बंगाल से लाई गई दो नाबालिग बहनों की तस्करी मामले में स्पेशल कोर्ट पास्को एक्ट के दो महिलाओ समेत 6 लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बरेली में AHTU थाने का पहला मामला था। 

दरअसल मीरगंज के चुरई दलपतपुर में 2013 में पश्चिम बंगाल से 26 हजार में खरीदकर 2 नाबालिग बच्चियों एक 10 साल और दूसरी 13 साल को लाया गया था। मुखबिर के जरिये पुलिस(police) को इस घटना की जानकारी हुई जिसके बाद पुलिस और AHTU की टीम ने छापा मारकर दोनो बच्चियो को बरामद किया।

पुलिस ने मौके से ही 4 पुरुष और दो महिलाओ को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस(police) और सरकारी वकील द्वारा पैरवी की गई और आरोपियो को सख्त सजा सुनवाई गई। स्पेशल कोर्ट पास्को एक्ट ने इस ममाले में दो महिलाओ समेत 6 लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और आर्थिक दंड भी लगाया गया है। सजा पाने वालों में कल्लू उर्फ नरेंद्र, रईस, फतेहगंज पश्चिमी निवासी इकबाल और उसकी पत्नी गुलशन, शेखुपुरा के रहने वाले जहांगीर और उसकी पत्नी रेशमा शामिल है।

 

 

बाइट- रोहित सिंह सजवाण, एसएसपी बरेली

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओ और बच्चियो के साथ होने वाले अपराधों में सरकार काफी सख्त है और ऐसे मामले फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जा रहे है।

 

बाइट – अवदेश पांडेय जेडीसी बरेली

 

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