पीलीभीत में कानून के दावे को ताख पर रख रहा तीन तलाक

पीलीभीत थाना न्यूरिया क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता द्वारा थाना न्यूरिया में युवक कोतवाली पीलीभीत क्षेत्र के मोहल्ला हाथीखाना निवासी मोहसिन खान पुत्र मोबीन खान नाम के एक युवक के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया गया।

पीलीभीत थाना न्यूरिया क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता द्वारा थाना न्यूरिया में युवक कोतवाली पीलीभीत क्षेत्र के मोहल्ला हाथीखाना निवासी मोहसिन खान पुत्र मोबीन खान नाम के एक युवक के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया गया।

जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फस कर उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाए और गर्भवती होने पर पहले तो गर्भपात कराया। जबकि पीड़िता के पिता ने मुस्लिम समुदाय के रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की उसके बाद पीड़ित महिला को तीन तलाक दे दिया।

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प्रदेश सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए सख्त कानून बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस विभाग द्वारा केवल पीड़ित महिला की तहरीर पर मुकदमा तो दर्ज किया गया। पीड़ित महिला की तहरीर में जबरन शारीरिक संबंध बनाने की जो बात कही गई है, उसके अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 376 पुलिस द्वारा नहीं लगाई गई है। जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हैं।

वहीं दूसरी तरफ पीड़िता को बराबर धमकी दी जा रही है और साथ ही पीड़िता के अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी द्वारा दूसरी शादी भी कर ली गई है।

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पीड़िता द्वारा जब थाना न्यूरिया में प्रार्थना पत्र दिया गया तब पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और पुलिस महानिदेशक बरेली के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं।

युवती ने अपर पुलिस महानिदेशक बरेली को एक प्रार्थना पत्र देकर मोहसिन खान नाम के एक युवक पर आरोप लगाया है कि उसने पीड़िता के साथ जबरिया शारीरिक संबंध बनाने के बाद दबाव पड़ने पर निक़ाह कर लिया।

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सिर्फ़ डेढ़ माह ही बीते थे निक़ाह किये हुए और उस दरिंदे ने दहेज़ की मांग शुरू कर दी। जिसे पूरा न कर पाने की एवज़ में पीड़िता को तीन तलाक़ दे दिया। पीड़िता की तहरीर पर थाना न्यूरिया पर मोहसिन खान आदि के ख़िलाफ़ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।

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