टूलकिट मामला: दिशा रवि को कोर्ट से मिली जमानत, वकील ने कहा- एक लाख मुचलका नहीं…

टूलकिट मामले में दिशा रवि को कोर्ट ने एक लाख के मुचलके पर जमानत दे दी है. दिशा रवि को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया था. जहां न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया. वहीं एक लाख रुपये के मुचलके को लेकर वकीलों ने कहा, दिशा के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. ऐसे में एक लाख रुपये भरना मुश्किल है. फिलहाल दिशा और उनके वकील कोर्ट में अभी भी मौजूद हैं.

टूलकिट मामले में दिशा रवि को कोर्ट ने एक लाख के मुचलके पर जमानत दे दी है. दिशा रवि (Disha ravi) को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया था. जहां न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया. वहीं एक लाख रुपये के मुचलके को लेकर वकीलों ने कहा, दिशा के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. ऐसे में एक लाख रुपये भरना मुश्किल है. फिलहाल दिशा और उनके वकील कोर्ट में अभी भी मौजूद हैं.

आपको बता दें कि, बीते सोमवार को दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि (Disha ravi) को लेकर कहा था कि, दिशा ने सारे आरोप शांतनु और निकिता जैकब पर डाल दिए हैं. ऐसे में वो उन तीनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ करना चाहती है. पुलिस ने कोर्ट को ये भी बताया कि, टूलकिट को लेकर जूम मीटिंग की गई थी.

सोमवार को टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब और शांतनु साइबर सेल पहुंचे थे. निकिता जैकब और शांतनु को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था.

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दिल्ली पुलिस का दावा है कि, कनाडा के पोएटिक जस्टिक फाउंडेशन से जुड़ा एमओ धालीवाल भारत में किसान आंदोलन की आड़ में माहौल खराब करने की साजिश रच रहा था. इसलिए उसने खुद सामने ना आकर दिशा रवि (Disha ravi), निकिता जैकब और शांतनु का सहारा लिया. दिशा ने टूलकिट में एडिट भी किया था.

दिशा के वकील ने कोर्ट में कहा कि, क्या हम किसी देश विरोधी शख्स से बात करें तो क्या हम भी देश विरोधी हो जाएंगे. अपनी बात रखना किसी भी जगह पर गलत नहीं है. दिल्ली पुलिस कोई भी सबूत से लिंक नहीं बना पा रही है.

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