मुख्तार की भाभी को बड़ी राहत, सर पर आसरा बच गया

मुख्तार अंसारी की भाभी को हाइकोर्ट ने बड़ी राहत  दी है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी की भाभी के मकान को ढहाने पर रोक लगा दी है। 

मुख्तार अंसारी की भाभी (Mukhtar Ansari’s sister-in-law) को हाइकोर्ट ने बड़ी राहत  दी है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी की भाभी के मकान को ढहाने पर रोक लगा दी है।  हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई है। एलडीए वीसी के 29 सितंबर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी। 

आपको बता दें कि   मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने पेशी का वारंट जारी किया था। मुख्तार को 22 अक्टूबर को गैंगस्टर एक्ट के तहत बनी कोर्ट नंबर 4 में पेश किया जाएगा।

गुर्गे के खिलाफ तरवां थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था

मुख्तार के साथ-साथ उसके गुर्गे श्याम बाबू पासी के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। वह आजमगढ़ का कुख्यात अपराधी है। मुख्तार अंसारी के ऊपर कुल 52 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं श्याम बाबू पासी पर 23 मुकदमे दर्ज हैं। अभी 7 अक्टूबर को माफिया और उसके गुर्गे के खिलाफ तरवां थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

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विदेशी बंदूक और करोड़ों के असलहे बरामद हुए थे

मऊ मुख्तार अंसारी के करीबी राजन सिंह की 60 लाख की संपत्ति जब्त की गई।  गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके परिवार पर भी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ये केस अवैध कब्जे से जुड़े हैं। इसके साथ-साथ मुख्तार की कई अवैध इमारतों को गिराया भी गया है। पिछले साल अक्टूबर में ही मुख्तार के बेटे अब्बास के घर पर छापेमारी हुई थी। वहां से विदेशी बंदूक और करोड़ों के असलहे बरामद हुए थे।

 

 

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