को-ऑपरेटिव बैंकों को लेकर RBI हुआ सख्त, इन नियमों का उल्लंघन करने पर ग्राहकों को भी देना पड़ेगा जुर्माना

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 112.50 लाख रुपए का जुर्माना समेत चार सहकारी बैंकों पर नियामक के नियमों का उल्लघंन करने पर जुर्माना लगाया.

RBI के अनुसार आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर ‘जमा पर ब्याज दर’ और ‘अपने ग्राहक को जानें’ से संबंधित आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया है। जबकि अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक को ‘जमा पर ब्याज दर’ पर मास्टर निर्देश में मानदंडों के उल्लंघन को लेकर दंडित किया गया है।

RBI ने बताया कि उसने एसवीसी सहकारी बैंक पर ‘जमा पर ब्याज दर’ और ‘धोखाधड़ी निगरानी तथा रिपोर्टिंग तंत्र’ के निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया। वहीं सारस्वत सहकारी बैंक को ‘जमाओं पर ब्याज दर’ और ‘जमा खातों के रखरखाव’ के निर्देशों का पालन नहीं करने पर दंडित किया है।

आरबीआई ने नियमों का उल्लघंन करने पर अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 62.50 लाख रुपए, मुंबई के एसवीसी सहकारी बैंक पर 37.50 लाख रुपए और मुंबई के ही सारस्वत सहकारी बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

आरबीआई ने अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 62.50 लाख रुपये, मुंबई के एसवीसी सहकारी बैंक पर 37.50 लाख रुपये और मुंबई के ही सारस्वत सहकारी बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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