सुशांत सिंह राजपूत मामलें में इन प्रतिष्ठित चैनलों पर चेतावनी के साथ लगा कड़ा जुर्माना

सुशांत प्रकरण पर बगैर साक्ष्य घटिया रिपोर्टिंग करने वाले न्यूज चैनलों को माफीनामा प्रसारित करने के आदेश दिए है।

सुशांत प्रकरण पर बगैर साक्ष्य घटिया रिपोर्टिंग करने वाले न्यूज चैनलों को माफीनामा प्रसारित करने के आदेश दिए है। एनबीएसए (न्यूज ब्राडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथारिटी) की तरफ से आजतक, जी न्यूज, न्यूज24 और इंडिया टीवी को निर्देश दिया गया है कि वे सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में लगातार घटिया खबरें दिखाने के दोषी हैं इसलिए वे माफीनामा का प्रसारण करें ।

लेकिन इस मामले में रिपब्लिक भारत बच निकला है। क्योंकि रिपब्लिक भारत चैनल इस संस्था एनबीएसए का सदस्य नहीं है । इसलिए उस पर ये आदेश लागू नहीं होता है ।

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इस मामले में 29 अक्टूबर को माफीनामा दिखाएं 

एनबीएसए ने आजतक चैनल को कहा है कि वह 27 अक्टूबर को रात 8 बजे माफीनामा प्रसारित करे । आजतक को एक लाख रुपये फाइन भी देना है । इंडिया टीवी 27 अक्टूबर, और न्यूज24 इस मामले में 29 अक्टूबर को माफीनामा दिखाएं। ऐसा निर्देश एनबीएसए ने दिया है ।

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