ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों की याचिका पर सुनवाई से करने से किया इनकार
तमिलनाडु में मेडिकल दाखिलों में अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी आरक्षण के मामले पर मामला
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों की याचिका पर सुनवाई से करने से किया इनकार।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जो प्रभावित लोग है उन्हें कोर्ट आना चाहिए, इसतरह जनहित याचिका का कोई मतलब नही बनता। अनुछेद 32 के तहत याचिका दाखिल की जानी चाहिए,आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि आप यह सिर्फ तमिलनाडु के लिए ही चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को हाई कोर्ट अपील करने की लिबर्टी दे दी। इसके बाद सभी ने अपनी याचिका वापस ले ली।
दरअसल NEET में 50% ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
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