बढ़ते कोरोना मामले को देख सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गुजरात सरकार को फटकार
कोरोना मामले की लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्यों से मौजूदा हालातों को काबू करने के लिए कर रहे उपायों का पूरा ब्यौरा मांगा है।
कोरोना मामले की लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्यों से मौजूदा हालातों को काबू करने के लिए कर रहे उपायों का पूरा ब्यौरा मांगा है।
सोमवार को शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और असम से दो दिन में हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि कोरोना के मौजूदा हालात से निपटने के लिए उन्होंने क्या उपाय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद शादी और भीड़ वाले कार्यक्रम करने की इजाजत देने पर गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है की गुजरात में दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद सबसे खराब हालात हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
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गुजरात सरकार को फटकार लगते हुए जस्टिस शाह ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद गुजरात में शादी, समारोहों और अन्य कार्यक्रमों की छूट दी गई। यहां दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद सबसे खराब हालात हैं। आपकी पॉलिसी क्या है? क्या हो रहा है? यह सब क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा सुनने में आया है कि नवंबर में कोरोना के केसों में भारी बढ़ोतरी हुई है। हम राज्यों से ताजा स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं। अगर तैयारी ठीक से नहीं की गई तो दिसंबर में हालात और बदतर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मरीजों का ठीक से इलाज नहीं होने और अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के शवों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किए जाने पर खुद नोटिस लिया है। मामले की सुनवाई में तीन जजों की बेंच, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमपी शाह शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में लॉबी और वेटिंग एरिया में शव पड़े थे। वार्ड में ज्यादातर बेड खाली थे, इसके बाद भी मरीज भटक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र से भी जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार की ओर से एडीशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कोर्ट से कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीजों के लिए 80 फीसदी ICU बेड रिजर्व हैं। हमने गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया है। कोर्ट ने कहा कि आप मौजूदा हालात पर डिटेल में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।
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