प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
प्रवसी मजदूरों को लेकर सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जुलाई 2021 तक एक नेशन एक राशन योजना लागू करने का आदेश दिया।
प्रवसी मजदूरों को लेकर सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जुलाई 2021 तक एक नेशन एक राशन योजना लागू करने का आदेश दिया। इसके लिए केंद्र सरकार को राज्यों को अतिरिक्त अनाज आवंटित करने का भी निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारो और केंद्र शासित प्रदेशों को असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों समेत सभी प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण का काम 31 जुलाई 2021 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। सभी राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन अपने यहां श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दें ताकि डाटा बेस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए।
इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि राज्यों को प्रवासियों को सूखा राशन वितरण के लिए एक योजना अमल में लानी चाहिए। साथ साथ सभी राज्यों को प्रवासी श्रमिकों के लिए कोरोना महामारी के समाप्त न होने तक सामुदायिक रसोई भी चलाई जानी चाहिए।
कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि मजदूरों के लिए बनाई गई सभी परियोजनाओं पर जुलाई महीने के अंत तक अमल शुरू हो जाना चाहिए।
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