कृषि कानून: ट्रैक्टर रैली पर कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार, बताई ये वजह…
कृषि कानून के विरोध में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है.
कृषि कानून के विरोध में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट (Supreme court) ने कहा है कि, ये मामला पुलिस का है और इसपर पुलिस ही इजाजत देगी. किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए ट्रैक्टर रैली निकाले जाने की सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से अनुमति मांगी थी. जिसपर कोर्ट (Supreme court) ने सुनवाई करते हुए ये बात कही है. पिछली बार सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को साफ तौर पर बता दिया था कि, ये काम पुलिस का है और इसपर फैसला लेने का अधिकार भी उसे ही है.
ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर किसान संगठन बुधवार को पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में दिल्ली पुलिस के आलाधिकारी के अलावा किसान संगठन के नेता शामिल होंगे. इस बैठक में किसान की तरफ से ट्रैक्टर रैली निकाले जाने की मांग उठाई जाएगी.
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इसके साथ ही किसानों की आज 10वें दौर की बैठक होनी है. जिसको लेकर किसानों का कहना है कि, इस बैठक से उन्हें कोई परहेज नहीं है लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सरकार किसानों को अगली तारीख दे देगी. किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी का कहना है कि सरकार मुद्दे का समाधान निकालना नहीं चाहती है. 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी और हम गणतंत्र दिवस की परेड को जरा भी बाधा नहीं पहुंचाएंगे.
किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अभी सरकार हमें तोड़ने और डराने का काम कर रही है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे. हम सरकार को ये मौका नहीं देना चाहते हैं कि उन्हें कहना पड़े कि हमने बुलाया और आप नहीं आए. ट्रैक्टर रैली का रूट अभी फाइनल नहीं है, हम अखबार के माध्यम से इसकी जानकारी देंगे.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में कमेटी को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि, कमेटी में जो लोग शामिल हैं वो एक्सपर्ट हैं. उनपर सवाल उठा रहे हैं उनके पास क्षमता नहीं है. क्या उनपर आप आरोप लगा रहे हैं?
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