सुलतानपुर: लूट और हत्या के दोषी रिंशू उर्फ प्रतीक सिंह को कोर्ट ने सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आनन्द प्रकाश की अदालत ने ठोका 28 हजार का अर्थदंड

सुलतानपुर। लूट व हत्या के मामले में आरोपी रिंशू उर्फ प्रतीक सिंह को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आनन्द प्रकाश की अदालत ने दोषी ठहराया है। दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सश्रम आजीवन कारावास (life imprisonment) एवं 28 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के वैधिकपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले राम सहाय गुप्ता 29 मई 2015 को एक निमंत्रण में शामिल होने दसईपुर गांव गये थे,लेकिन देर शाम तक वह घर नही लौटे, सुबह जिरही बाबा के धाम के पास उनकी हत्या कर लाश फेकी मिली।

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इस घटना के सम्बंध में अगले दिन जयंत्री पत्नी राकेश गुप्ता ने पीपरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। तफ्तीश के दौरान आरोपी रिंशू उर्फ प्रतीक सिंह निवासी कल्यानपुर-पीपरपुर के जरिये साइकिल लूट व त्रिशूल से वार कर रामसहाय की हत्या करने की बात सामने आई। इस मामले में आरोपी रिंशू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ।

रिंशू को ही घटना का जिम्मेदार ठहराया

मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में चला। विचारण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यों एवं तर्काें को प्रस्तुत कर आरोपी को बेेकसूर बताया। वहीं शासकीय अधिवक्ता रामअचल मिश्र ने नौ गवाहों को परीक्षित कराया और रिंशू को ही घटना का जिम्मेदार ठहराया।

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अर्थदण्ड की धनराशि में से 50 प्रतिशत राशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश

उभय पक्षो को सुनने के पश्चात अदालत ने रिंशू को लूट व हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है। जिसे अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास (life imprisonment) एवं 28 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदण्ड की धनराशि में से 50 प्रतिशत राशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश पारित किया है।

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