3 महीने से ज्यादा स्टोर रीडिंग तो बिलिंग एजेंसी से वसूलें बिल – उर्जा मंत्री
बिजली बिल में लेटलतीफी की शिकायतों से खफा उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा
बिजली बिल में लेटलतीफी की शिकायतों से खफा उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी उपभोक्ता की तीन महीने से ज्यादा की स्टोर रीडिंग होने पर उसके बिल की वसूली एजेंसी से की जाएगी। उपभोक्ता सेवाओं की समीक्षा करते हुए शर्मा ने कहा कि विद्युत विभाग उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए है, इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं है। विद्युत उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल मिले यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाना है।
उन्होंने बिलिंग एजेंसियों से हुए करार के तहत आवश्यक कार्यों को कराए जाने में निष्क्रियता पर प्रबंधन से नाराजगी जताते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में जनवरी 2019 और ग्रामीण क्षेत्रों में जुलाई 2019 तक 97 फीसदी डाउनलोडेबल बिलिंग की जानी थी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर, उनके मीटर नंबर और मीटर की जीपीएस लोकेशन भी बिलिंग एजेंसी के माध्यम से एकत्र किये जाने थे। इसके बाद भी इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। उन्होंने इस संबंध में यूपीपीसीएल को आख्या भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
मीटर रीडर रीडिंग नहीं, तो 1912 पर शिकायत करें उपभोक्ता
ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से भी अपील की कि यदि उनके यहां मीटर रीडर रीडिंग लेने नहीं आ रहा है, मीटर से सम्बन्धित या बिजली से जुड़ी समस्याओं की शिकायत 1912 पर जरूर करें। उन्होंने निर्देशित किया कि विद्युत कनेशन के लिए झटपट पोटर्ल व निवेश मित्र पोटर्ल पर आए आवेदनों का निस्तारण हर हाल में तय मानकों के हिसाब से हर हाल में पूरा किया जाए। उपभोक्ताओं की समस्याओं पर अधिकारी प्रो-एक्टिव होकर काम करें। जिससे उनकी उपभोक्ता हितैषी छवि परिलक्षित हो। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी शिकायत मिलती है कि उपभोक्ता सेवा में किसी भी स्तर पर लापरवाही है तो वहां अविलंब कारर्वाई की जाए। अधिकारी सुधार के लिए उपभोक्ताओं से भी फीडबैक लें।
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