प्रदेश सरकार ने नए साल की गाइड लाइन की जारी, नहीं किया पालन तो लगेगा ये जुर्माना

अब नए साल में बहुत काम दिन ही बचे हैं। चारों तरफ नए साल की रौनक नजर आने लगी है। लोग तरह तरह के जश्न की प्लानिंग करने में लगे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल की गाइड लाइन जारी की है। 

अब नए साल में बहुत काम दिन ही बचे हैं। चारों तरफ नए साल की रौनक नजर आने लगी है। लोग तरह तरह के जश्न की प्लानिंग करने में लगे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल की गाइड लाइन  जारी की है। 

 सूचना देकर ही आयोजित किए जाएं कार्यक्रम

नव वर्ष के अवसर पर मनाए जाने वाले कोई भी कार्यक्रम संपत्ति जनपद के जिलाधिकारी कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किए जाएं। अनुमति के समय ही आयोजक का नाम पता मोबाइल नंबर सूचीबद्ध कर लिया जाए तथा कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी प्राप्त कर ली जाए। 

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आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के संबंध में कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशा-निर्देशों से भलीभांति अवगत करा दिया जाए यह स्पष्ट करा दिया जाए कि कार्यक्रम के दौरान को भी तो कॉल तथा गाइडलाइंस के अनुपालन का उत्तरदायित्व उन्हीं का होगा।

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किसी बंद स्थान हॉल कमरे में कार्यक्रम होने की स्थिति में हॉल कमरे की निर्धारित क्षमता का 50% किंतु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40% से कम क्षमता ताकि फेस मास्क सोशल डिस्टेंसिंग थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजर एवं हैंडवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जाए।

कार्यक्रम स्थलों के आसपास समुचित पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था

नव वर्ष के कार्यक्रमों के दृष्टिगत वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर पी एस सिस्टम लव टेलर आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए। जनता के व्यक्तियों को नववर्ष का पर्व सार्वजनिक स्थानों पर नाम बनाकर यथासंभव अपने घरों में ही मनाए जाने के लिए प्रेरित किया जाए। कार्यक्रम स्थलों के आसपास समुचित पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराई जाए।

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सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यक्रम स्थलों पर यथा आवश्यक ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी सतत निगरानी की जाए। कार्यक्रम स्थल पर मास्क ना लगाने वालों पर भी अर्थदंड लगाने जैसी कार्यवाही की जाए।

यूपी 112 के वाहनों का विशेष कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यकतानुसार व्यवस्थापन किए जाने हेतु प्रभारी द्वारा अवश्य विचार कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

नव वर्ष के दृष्टिगत भड़काऊ एवं विदेश फैलाने वाली ब्राह्मण कांव-कांव की तत्परता से रोकथाम हेतु सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए। मंदिर की दुकानों एवं बार आदि के आस पास पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाए।

होटल रेस्टोरेंट्स शॉपिंग मॉल रेलवे स्टेशन बस स्टेशन मेट्रो स्टेशन पर समुचित पुलिस व्यवस्था तैनात की जाए। नव वर्ष के दौरान रात्रि में दो पहिया चार पहिया हाथी के वाहन चालकों को प्रभावी चेकिंग उनके शराब पिए होने की जांच की जांच कराई जाए।

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