प्रयागराज: श्रीकृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई पहुंची हाईकोर्ट, मस्जिद के अंदर पूजा करने की मांगी गई इजाजत

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गई है. जन्मभूमि के मुद्दे ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे दी है.

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गई है. जन्मभूमि के मुद्दे ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के वकील महक माहेश्वरी ने हाइकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि, जिस स्थान पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है उसे हिंदुओं को दे दी जाए जिससे उसपर भगवान श्रीकृष्ण का मंदिर बनाया जा सके.

मस्जिद के अंदर पूजा-अर्चना करने की अनुमति दी जाए

याचिका में ये भी कहा गया है कि, मामले का निपटारा होने तक जन्माष्टमी या सप्ताह के कुछ निर्धारित दिनों में ईदगाह मस्जिद के अंदर पूजा-अर्चना करने की अनुमति दी जाए.याचिकाकर्ता महक माहेश्वरी ने ये भी अपील की है कि, कोर्ट मामले को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को निर्देश दे कि, विवादित जगह की खुदाई की जाए और उसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाए. याचिका में दावा किया गया है कि, जिस जगह पर अभी ईदगाह मस्जिद बनी हुई है वहीं पर कारागाह था जिसमें भगवान श्रीकृष्ण ने जन्म लिया था.

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श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक की मांग

आपको बता दें कि पिछले 30 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बनी शाही मस्जिद हटाने के लिए कोर्ट में सुनवाई शुरू की गई थी. जिसके मुताबिक, श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन छाया शर्मा की कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

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समझौते को अवैध बताया गया

इस याचिका में कहा गया है कि उन्हें श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक दिया जाए और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए. साथ ही मस्जिद समिति और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के बीच हुए समझौते को अवैध बताया गया है.

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