महाराष्ट्र सरकार से SC ने कहा – OBC जनगणना के आंकड़े जारी करने का आदेश नहीं दे सकते

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए OBC आरक्षण के लिए केंद्र का जातिगत जनगणना डाटा सरकार को देने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए OBC आरक्षण के लिए केंद्र का जातिगत जनगणना डाटा सरकार को देने से इनकार कर दिया। कोर्ट (SC) ने कहा महाराष्ट्र सरकार को नही दिया जा सकता केंद्र सरकार का सेंसस का आंकड़ा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र के सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना का डाटा पर भरोसा नही किया जा सकता क्योंकि, केंद्र सरकार ने खुद कहा की 2011 में जमा किया गया पिछड़ेपन का आंकड़ा इस्तेमाल करने योग्य नहीं है क्योकि आंकड़ों में त्रुटियां हैं।

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सुप्रीम कोर्ट (SC) ने महाराष्ट्र सरकार की केंद्र सरकार के द्वारा जमा किया गया 2011 जनगणना का आंकड़ा राज्य सरकार को दिए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट (SC) में यह मामला लंबित है की महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव में OBC को आरक्षण मिलेगा या नही। सुप्रीम कोर्ट (SC) के डाटा नही दिए जाने के फैसले का इस मामले पर सीधा असर पड़ेगा।

दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से 2011 के आंकड़े दिए जाने की मांग करते हुए प्रदेश सरकार ने कहा था कि केंद्र के इस डाटा के आधार पर निकाय चुनाव में OBC को आरक्षण दिया जा सके।

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