SC का प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना, नहीं देने पर होगी 3 महीने की सजा
SC का प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना, नहीं देने पर होगी 3 महीने की सजा
SC fined Prashant Bhushan 3 months paying : सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के अवमानना मामले में सजा का ऐलान कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण को एक रुपए का जुर्माना ठोका है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक जुर्माने का भुगतान करना होगा.
SC fined Prashant Bhushan 3 months paying
- अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो 3 महीने की सजा होगी.
- इसके अलावा जुर्माना न देने की सूरत में वो तीन साल तक SC में बतौर वकील प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे.
- फैसला पढ़ते वक़्त बेंच ने प्रशान्त भूषण के वकील राजीव धवन की ओर से पेश की गई दलीलों का हवाला दिया.
- धवन का कहना था कि अगर भूषण का प्रेस स्टेटमेंट देना ग़लत है
- तो फिर 2018 मे जजों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी ग़लत है.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने प्रशांत भूषण को पूरा मौका दिया पर
- उन्होंने अदालत में रखे दूसरे जवाब को जमकर पब्लिसिटी दी.
- इसके बाद मंगलवार को प्रशांत भूषण की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था
- सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में प्रशांत भूषण को सजा सुनाने के मुद्दे पर अटार्नी जनरल से उनकी राय मांगी थी.
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