दिल्ली : यूपी में सहायक शिक्षक 69000 भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

यूपी के प्रथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फैसला सुना दिया है। इस फैसले पर हजारों शिक्षामित्रों की निगाहें टिकी थी।

यूपी के प्रथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फैसला सुना दिया है। इस फैसले पर हजारों शिक्षामित्रों की निगाहें टिकी थी। सर्वोच्च अदालत ने 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मामलें में आज फैसला सुनाते हुए बढ़े हुए कट ऑफ को अनुमति दे दी है ।

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी गयी है। कोर्ट ने यूपी सरकार के इस वक्तव्य को रिकॉर्ड पर लिया कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा। साथ ही  69000 शिक्षामित्रों के मामले की सभी अपीलें खारिज कर दी है।  कहा कि  60/65 पर जारी परीक्षा परिणाम के आधार पर सरकार भर्ती करे। इतना ही नहीं शिक्षामित्रों को अगली भर्ती में एक और मौका दिया जाए।

योगी सरकार के 31,661 पदों को भरने के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी

बता दें कि शिक्षक भर्ती में जारी कट ऑफ मार्क्स को लेकर शिक्षामित्रों ने विरोध किया था।  जिसके बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। योगी सरकार के 31,661 पदों को भरने के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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सुप्रीम कोर्ट ने 37339 पद भरने पर रोक लगा रखी है

यूपी में लगभग दो वर्षों से प्राथमिक स्कूलों की 69000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भर्ती के कटऑफ अंक को लेकर पिछले माह शीर्ष कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, आदेश कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। पहले यह भर्ती कटऑफ अंक को लेकर हाई कोर्ट में लंबे समय तक फंसी रही। फिर प्रश्नों के जवाब को लेकर ऐन वक्त पर काउंसिलिंग रोकनी पड़ी। शिक्षामित्रों के चयन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने 37339 पद भरने पर रोक लगा रखी है।

हर बार कोर्ट ने भर्ती के अहम मोड़ पर स्थगनादेश जारी किया है।बता दें कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुज्ञा याचिका रामशरण मौर्या व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में बीती 21 मई को आदेश पारित कर कहा था कि जिन पदों को शिक्षामित्र सहायक अध्यापक के रूप में धारण कर रहे हैं।

उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वहीं सूबेदार सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य मामले में शीर्ष अदालत ने नौ जून को आदेश दिया था कि 37,339 शिक्षामित्र सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं। लिहाजा 37,339 पदों को छोड़कर सरकार बाकी पदों पर भर्ती कर सकती है, जिसके बाद यूपी सरकार ने 31,661 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी।

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