रेलवे में सफर करने से पहले जान लें ये नियम, उलंघन पर हो सकती है जेल
कोरोना के बीच फेस्टिव सीजन भी आ गया है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की श्रंखला को रोकने के लिए रेलवे ने नियमों में कुछ बदलाव करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
Indian Railway IRCTC : कोरोना के बीच फेस्टिव सीजन भी आ गया है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की श्रंखला को रोकने के लिए रेलवे ने नियमों में कुछ बदलाव करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। फेस्टिव सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने जो बदलाव किए हैं, उसमें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। बता दें कि त्योहारों को देखते हुए इंडियन रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है।
स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन
इंडियन रेलवे की तरफ से देश के विभिन्न रूटों पर करीब 196 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ये सभी ट्रेनें 20 अक्टूबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेंगी। इसके अतिरक्त जिन ट्रेनों का संचालन पहले से हो रहा है, वह पहले की तरह ही चलती रहेंगी। इस दौरान कोविड-19 को फ़ैलने से रोकने के लिए रेलवे ने कुछ सख्त नियम बनाएं हैं। जिनके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उलंघनकर्ता को जुर्माना भर पड़ सकता है या फिर जेल भी की भी सैर करनी पड़ सकती है।
हो सकता है जुर्माना या जेल
आपको बताते चलें कि आरपीएफ द्वारा यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि सफर के दौरान रेलवे के तय नियमों का पालन नहीं किए जाने पर जुर्माना या जेल सकती है। यात्रा के दौरान जो यात्री बिना मास्क पहने सफर करेंगे, सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएंगे या फिर कोरोना संक्रमित होने के बावजूद यात्रा करेंगे। ऐसे लोगों को कोरोना के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम की विभिन्न के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। और उसे जुर्माना या फिर जेल हो सकती है।
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