रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम को लेकर बैंकों के लिए जारी किये ये नए निर्देश
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए निर्देशों के मुताबिक अब आरबीआई उन बैंकों पे जुर्माना लगाएगा जो कि अपने एटीएम में समय रहते कैश नहीं भरेंगे।
आमतौर पे लोगों को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो एटीएम मशीन का रुख करते है, जहां पे कई बार ऐसा देखा गया है कि उन्हें पैसे नहीं मिल पाते है, और इसके पीछे की वजह एटीएम मशीन में पैसे ना होना है। एटीएम मशीन से पैसे न निकलने की वजह से लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आम जनता को इन्हीं परेशानी से बचाने के लिए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को नया निर्देश दिया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए निर्देशों के मुताबिक अब आरबीआई उन बैंकों पे जुर्माना लगाएगा जो कि अपने एटीएम में समय रहते कैश नहीं भरेंगे। मंगलवार को जारी एक बयान में आरबीआई ने बताया कि एटीएम मशीन में पैसे ना होने से ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. एक अक्टूबर से ऐसे बैंक जो अपने एटीएम में समय रहते कैश नहीं भरेंगे पर इसके लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगााया जाएगा।
आरबीआई द्वारा बेंको को निर्देश
आरबीआई ने अपने बयान में कहा, “कैश की कमी के चलते कितने समय तक एटीएम खाली रहते हैं और इस से ग्राहकों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसको लेकर जांच की गई। इसमें ये पता चला है कि एटीएम में कई बार समय रहते दोबारा कैश नहीं डाला जाता है जिस से आम जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।”
आरबीआई ने ‘Scheme of Penalty for non-replenishment of ATMs’ की घोषणा करते हुए कहा, “यदि एक महीने में किसी एटीएम में महीने में 10 घंटे से ज्यादा के समय तक कैश मौजूद नहीं रहता है तो संबंधित बैंक पर प्रति एटीएम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगााया जाएगा।”
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