प्रयागराज : बड़ा खुलासा सर्टिफिकेट पर भी जावेद पंप नहीं बल्कि उनकी पत्नी परवीन फातिमा का नाम सारा टैक्स भी जमा!

हालांकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) ने घर गिराने का नोटिस भी जावेद के नाम जारी किया था. इसके अलावा एक और सवाल अवधि को लेकर भी प्राधिकरण उठ रहे है

प्रयागराज : यूपी के प्रयागराज  में 10 जून जुमे की नमाज़ के बाद हिंसा और पथराव हुआ. इस मामले में पुलिस ने 70 लोगों को नामज़द किया है और जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को ‘मुख्य आरोपी  बताया है. उस के बाद ‘मास्टरमाइंड’ मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का दो मंजिला बंगला रविवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. उस के बाद से आए दिन मोहम्मद जावेद के दो मंजिले मकान को ‘अतिक्रमण’ के नाम पर गिराए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. जावेद पंप के घरवालों का कहना है कि जिस मकान को गिराया गया वो उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम था. हालांकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) ने घर गिराने का नोटिस भी जावेद के नाम जारी किया था. इसके अलावा एक और सवाल अवधि को लेकर भी प्राधिकरण उठ रहे है कि मकान गिराने के लिए सिर्फ एक दिन की नोटिस  क्यों मिली थी।

र्टिफिकेट पर भी जावेद पंप नहीं बल्कि उनकी पत्नी परवीन फातिमा का नाम

बताते चले कि जावेद पंप के जिस घर को ध्वस्त गया, उससे जुड़े दो दस्तावेज सामने आए हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रयागराज जल कल विभाग ने 8 फरवरी, 2022 को एक रसीद जारी की थी, जिसमें परवीन फातिमा ने 4 हजार 578 रुपये का पानी का बिल जमा किया. दूसरा दस्तावेज़ प्रयागराज नगर निगम से जुड़ा है. तारीख है 28 जनवरी 2022 की. इस रिपोर्ट के मुताबिक, निगम ने इस दिन एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया था जिसके मुताबिक मकान के वित्त वर्ष 2020-21 तक के गृहकर का भुगतान हो चुका है और मकान नंबर 39C/2A/1 पर कोई अवेशष नहीं है. इस सर्टिफिकेट पर भी जावेद पंप नहीं बल्कि उनकी पत्नी परवीन फातिमा का नाम है.

1973 के प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख

प्रयागराज प्रशासन ने रविवार 12 जून को एक दिन के नोटिस पर मकान को गिरा दिया था। नोटिस में उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख है। एक दिन पहले, प्रयागराज पुलिस ने जावेद, उनकी पत्नी परवीन फातिमा और बेटी सुमैया को जुमे की नमाज के बाद शहर में हिंसा के आरोप में हिरासत में लिया था। बाद में पत्नी और बेटी को छोड़ दिया गया था।प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 11 जून की रात को इस घर पर नोटिस चिपकाया था. कहा गया कि 12 जून के सुबह 11 बजे तक घर से सामान हटाकर उसे खाली कर दें, ताकि प्राधिकरण कार्रवाई कर सके. नोटिस के मुताबिक घर के ग्राउंड फ्लोर और पहले फ्लोर पर 25×60 फीट का अवैध निर्माण है. मकान को बुल्डोजर से पूरी तरह ढहा दिया गया. वहां अब सिर्फ मलबा बचा है.

घर के मालिक मेरी माँ के पिता कलीमुद्दीन सिद्दीकी थे

सुमैया फातिमा ने बताया कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मेरे पिता को नोटिस जारी किया लेकिन मेरी मां का घर गिरा दिया। उसने बोला”इस घर के मालिक मेरी माँ के पिता कलीमुद्दीन सिद्दीकी थे। उन्होंने इसे दो दशक से अधिक समय पहले मेरी माँ को तोफे में दिया था। तब केवल भूतल था। बाद में दो और मंजिलें बनीं। उस समय कोई भी सरकारी एजेंसी यह नहीं कह रही थी कि यह अवैध है। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और बिजली कनेक्शन भी मां यानि परवीन फातिमा के नाम पर हैं। सभी कर समय पर भुगतान किए जाते हैं। रविवार से पहले, किसी भी अधिकारी ने हमें यह नहीं बताया कि घर गलत तरीके से बनाया गया था। “

बुलडोजर से घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया

प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 11 जून की रात इस मकान पर नोटिस चस्पा किया था। 12 जून को सुबह 11 बजे तक घर से सामान निकालकर खाली करने को कहा, ताकि प्राधिकरण कार्रवाई कर सके। नोटिस के मुताबिक मकान के भूतल और पहली मंजिल पर 25×60 फीट का अवैध निर्माण है. बुलडोजर से घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अब सिर्फ मलबा बचा है। सुमैया ने बताया कि वो अपनी मां के साथ रोशन बाग में एक रिश्तेदार के यहां रह रही हैं. वहीं सुमैया की भाभी मसरूर अपने दो बच्चों के साथ मायके चली गई हैं. जब मकान गिराने के लिए पीडीए (PDA) की टीम पहुंची थी तो मकान में सिर्फ मेरी भाभी ही मौजूद थी. सुमैया ने आरोप लगाया था कि उनके पिता को फंसाया जा रहा है।

गैरकानूनी ढंग से उनके घर को ढहाया -केके राय

उधर, जावेद मोहम्मद के वकील केके राय ने दावा किया है कि प्रशासन ने गैरकानूनी ढंग से उनके घर को ढहाया. उन्होंने यह भी कहा कि जावेद पर हिंसा करने का बेबुनियाद आरोप लगाया गया है. जावेद मोहम्मद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष हैं. वे अब भी पुलिस हिरासत में हैं.

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