GOOD NEWS: होम लोन बंद करवाने पर नहीं लगेगा जुर्माना, RBI ने HFC के नियमों में कियें बड़े बदलाव

त्योहारी सीजन में घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास वित्त कंपनियों  के नियमों में बदलाव किया है।

दिल्ली: त्योहारी सीजन में घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास वित्त कंपनियों  के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत आवास वित्त कंपनियों से होम लोन लेकर समय से पहले बंद करवाने या पूर्व भुगतान करने पर अब कोई जुर्माना नहीं देना होगा।

इसके साथ ही आरबीआई ने आवास वित्त कंपनियों को निर्देश दिया कि उनका नेट असेट्स का 60 फीसदी हिस्सा हाउसिंग फाइनेंस में होना चाहिए। अगर जिन कंपनियों का यह अनुपात इससे मेल नहीं खाता है उनको 31, मार्च 2024 तक इस मानदंड को पूरा करना होगा। इसके साथ की कंपनियों को अपने कुल लोन मूल्य का 50 फीसदी व्यक्तिगत ऋणदाता को देना होगा।

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वहीं, किसी बिल्डिंग के डेकोरेशन या मार्गेज के लिए दिया गया लोन होम लोन के अंतर्गत नहीं आएगा। केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ लोन ही होम लोन के दायरे में आएगा। गौरतलब है कि आरबीआई ने अगस्त, 2019 में आवास वित्त कंपनियों के लिए एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी किया था।

आरबीआई के अनुसार, आवास वित्त कंपनियों को अपने नेट असेट का 60 फीसदी लोन होम लोन के तौर पर देना होगा। इसके तहत 31 मार्च 2022 तक होम लोन की हिस्सेदारी बढ़ाकर कम से कम 50 फीसदी और 31 मार्च 2023 तक 55 फीसदी करनी होगी। वहीं, 31 मार्च 2024 तक कुल लोन में होम लोन की हिस्सेदारी 60 फीसदी करनी होगी। इस अवधि में व्यक्तिगत आवास ऋणों का न्यूनतम प्रतिशत क्रमशः 40 फीसदी, 45 फीसदी और 50 फीसदी करना होगा।

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अभी तक आवास वित्त कंपनियां होम लोन के पूर्व भुगतान पर बकाया रकम पर 2-3% पेनल्टी वसूलती थी। ऐसे अगर होम लोन में 20 लाख रुपये का बकाया है तो आपको 60 हजार रुपये का भुगतान पेनल्टी के तौर पर आवास वित्त कंपनी को देना होता था। नए नियम के बाद यह रकम अभी नहीं देना होगा।

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