बड़ी खबर: 62 साल के इस मुस्लिम सांसद ने 14 साल की नाबालिग लड़की से किया निकाह और फिर जो हुआ…

बाल विवाह (Child Marriage) के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज उठाई जा रही है और इस पर रोकथाम के लिए कई प्रयास भी किये जा रहे हैं।

बाल विवाह (Child Marriage) के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज उठाई जा रही है और इस पर रोकथाम के लिए कई प्रयास भी किये जा रहे हैं। इसके बावजूद अब तक बाल विवाह को पूर्णतया खत्म नहीं किया जा सका है।

ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला पाकिस्तान के बलूचिस्तान से सामने आया है, जहां एक 62 वर्षीय सांसद मौलाना सलाहउद्दीन अयूबी (Maulana Salahuddin Ayubi) ने एक 14 साल की नाबालिग बच्ची से शादी (marriage) कर ली है। हालांकि, सरकार ने इस मामले की पुलिस जांच के आदेश दे दिया है।

बता दें कि सलाहउद्दीन बलूचिस्तान (Balochistan) के चित्राल (Chitral) से सांसद (MP) हैं। पुलिस (Police) ने बताया कि एक एनजीओ ने मौलाना सलाहउद्दीन अयूबी की नाबालिग से शादी की जानकारी दी है।

मौलाना सलाहउद्दीन अयूबी

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बच्ची के जन्म प्रमाणपत्र से खुलासा

‘द डॉन’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नाबालिग बच्ची का जन्म प्रमाणपत्र उसके स्कूल ने मीडिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें उसकी जन्म की तारीख 28 अक्टूबर 2006 बताई गई है। इसके बाद एक स्थानीय एनजीओ ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। जिसकी पुलिस द्वारा जांच की जाएगी।

लड़की के पिता ने शादी से किया इनकार

वहीं, जब इस संबंध में शिकायत मिलने पर स्थानीय पुलिस ने लड़की के घर पहुंचकर उसके पिता से पूछताछ की तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है। वहीं, पुलिस के डीपीओ ने बताया कि लड़की के पिता ने हमें विश्वास दिलाया है कि वह कभी भी अपनी बेटी को उस सांसद के पास नहीं भेजेंगे।

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पाकिस्तान का निकाह कानून

वहीं, अगर पाकिस्तान में निकाह कानून की बात करें तो इस देश में लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल तय की गई है। अगर इससे कम उम्र में लड़की की शादी की जाती है तो वह कानूनी तौर पर अपराध माना जाएगा और इसके लिए सजा भी हो सकती है।

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