Omicron: इस दिन तक लागू रहेगा कोरोना महामारी अधिनियम, बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी अधिनियम अब 31 मार्च, 2022 तक लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 2020 की अवधि अभी 31 दिसंबर, 2021 को खत्म हो रही थी
उत्तर प्रदेश पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमिक कंट्रोल एक्ट 2020 31 दिसंबर 2021 को खत्म होने वाला था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस अवधि को तीन महीने बढ़ाने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब 31 मार्च 2022 तक कोरोना महामारी अधिनियम लागू रहेगा।
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इसके तहत लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आदेश अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा जारी किया गया है। राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि पूरा राज्य कोविड-19 से प्रभावित है। अब राज्य में कोरोनरी हृदय रोग के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को निर्देश दिया जाता है कि वे कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें।
यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संसाधन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. 30 दिसंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को जिलों में तैयारियों की जानकारी दी जाएगी. इसके बाद इस तैयारी को 3 और 4 जनवरी 2022 को फिर से ड्रिल किया जाएगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए व्यवस्था कितनी मजबूत है, इसे देखते हुए कमियों को दूर किया जाएगा। पहली ड्रिल 16 और 17 दिसंबर को हुई थी।
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