RTI के जरिए अब पत्नी भी जान सकती है पति की ये खुफिया जानकारी

प​त्नी को घर का होम मिनिस्टर कहा जाता है। वह घर के खर्च से लेकर पति की कमाई का भी पूरा हिसाब रखना चाहती है।

प​त्नी को घर का होम मिनिस्टर कहा जाता है। वह घर के खर्च से लेकर पति की कमाई का भी पूरा हिसाब रखना चाहती है। लेकिन बहुत कम ही पति हैं जो अपनी सैलरी स्लिप अपनी पत्नी को दिखाते हैं। लेकिन सरकार ने एक ऐसा जरिया बताया है जिसकी मदद से वह पति की सैलरी जान सकती है। जी हां, पत्नी सूचना के अधिकार यानि आरटीआई के तहत आयकर विभाग में आवेदन देकर यह जान सकती है कि उसके पति को उसका विभाग कितनी सैलरी देता है।

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दरअसल यह फैसला जोधपुर की रहमत बानो नाम की एक महिला द्वारा एक याचिका दायर के संबंध में आया है। रहमत बानो के इस दावे पर आईटी विभाग ने भी दावा ठोका था। विभाग का कहना था कि तीसरे पक्ष द्वारा ऐसी मांग अनुचित है। केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि कि शिकायतकर्ता द्वारा RTI के तारीख से 15 दिनों में उक्त जानकारी प्रदान करना अनिवार्य होगा।

साथ ही आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि महिलाओं को अपने पति की कुल ग्रॉस सैलरी और टैक्सेबल आय के बारे में जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। हालांकि सूचना आयोग ने इस तर्क को सिरे से नकार दिया है कि यह जानकारी किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है और आरटीआई के नियमों के तहत यह जानकारी देना गलत होगा।

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