कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी समेत नौ के खिलाफ गैर जमानती वारंट
लखनऊ की MP - MLA कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए है। विशेष एमपी एमएलए अदालत ने वर्ष 2015 में एक धरना प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ और पुलिस पर हमले के मामले में तत्कालीन कांग्रेस नेता और मौजूदा बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत नौ अभियुक्तों के खिलाफ गुरुवार को गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
लखनऊ की MP – MLA कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए है। MP – MLA कोर्ट ने वर्ष 2015 में एक धरना प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ और पुलिस पर हमले के मामले में तत्कालीन कांग्रेस नेता और मौजूदा बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत नौ अभियुक्तों के खिलाफ गुरुवार को गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। वारंट तामील नहीं कराने पर हजरतगंज थानाध्यक्ष को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
विशेष जज पवन कुमार राय ने धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड-फोड़ तथा पुलिस बल पर हमला करने के एक आपराधिक मामले में गैरहाजिर रहने पर रीता बहुगुणा जोशी, राज बब्बर और प्रदीप जैन आदित्य समेत नौ अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
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इसके साथ ही अदालत ने उनकी जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में वारंट की तामील नहीं कराने पर हजरतगंज के कोतवाल को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि अदालत के इस आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया जा रहा है? पुलिस से कोर्ट ने कहा है कि वह 8 दिसंबर को उपस्थित होकर बताएं अन्यथा उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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