ग्रामीण क्षेत्रों मे भी पहले नक्शा फिर मकान या दुकान का भवन
मीरजापुर जिले के नगर पालिका सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी नक्शा पास कराने के बाद ही भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी ।
अगर आप मकान या दुकान बनवाने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। वरना जुर्माना के साथ ही आपको जेल जाना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए पहले नक्शा फिर मकान बनवाने पर कोई दिक्कत नहीं है।
यह नक्शा आपको जिला पंचायत से पास कराना पड़ेगा। जिसके लिए आवासीय 25 रुपया तो कामर्शियल 50 रुपया प्रति वर्गमीटर अदा करना पड़ेगा ।
भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी
मिर्जापुर जिले के नगर पालिका सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी नक्शा पास कराने के बाद ही भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी ।
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करीब दो वर्ष से लागू इस नियम के तहत अब हर प्रकार के भवन और प्लाटिंग का नक्शा पास कराना अनिवार्य कर दिया गया है । इसके लिए निर्माणकर्ता को आवेदन करने के साथ ही आवासीय मकानों के लिए 25 रुपया तो कामर्शियल भवन के लिए 50 रुपया प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान अदा करना पड़ेगा ।
नक्शा पास कराना ज्यादा बेहतर विकल्प है
इसके बाद ही वह भवन नियमानुसार माना जायेगा । इसमें लापरवाही बरतने पर जुर्माना और सजा का भी प्राविधान किया गया है । सजा से बचने के लिए नक्शा पास कराना ज्यादा बेहतर विकल्प है ।
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