लखनऊः अवैध खनन की शिकायत पर खनन सचिव ने दिए जांच के आदेश

खनन सचिव व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग डा०रोशन जैकब ने जिलाधिकारी,गोण्डा को निर्देश दिए हैं कि जनपद बाराबंकी की सीमा के अन्तर्गत ग्राम बेहटा

खनन सचिव व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग डा. रोशन जैकब ने जिलाधिकारी,गोण्डा को निर्देश दिए हैं कि जनपद बाराबंकी की सीमा के अन्तर्गत ग्राम बेहटा व सनॉवा तहसील सिरौलीगौसपुर में अवैध खनन की शिकायत के सम्बन्ध में की गयी जांच(जिला अधिकारी बाराबंकी द्वारा की गयी जांच) में वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत विषयतग क्षेत्र से खनन संक्रिया को तत्काल प्रतिबंधित करते हुये क्षेत्र की जांच कराकर तथ्यात्मक आख्या 3दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ये भी पढ़ें – महाराष्ट्र : आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल-थिएटर

डा. जैकब ने बताया कि इस सम्बन्ध में जाँच जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं खनन विभाग से संयुक्त जाँच कराकर रिपोर्ट भेजी गयी है। डा. रोशन जैकब ने बताया किजिलाधिकारी बाराबंकी के पत्र में उल्लिखित है कि मौके स्थल पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा बेहटा गाँव से सनाया गांव के नदी तल तक अस्थायी रास्ता बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है। जांच के दौरान पूछताछ में उक्त व्यक्तियों द्वारा जांच टीम को अवगत कराया गया कि जनपद गोण्डा के ग्राम गौरासिंहपुर के पास घाघरा नदी पर एल्गिन चरसड़ी बाँध पर ड्रेजिंग के फलस्वरूप रेज्ड मैटेरियल (साधारण बालू) 40,000 घन मीटर के निस्तारण हेतु श्री अवधेश कुमारसिंह के पक्ष में जिलाधिकारी कार्यालय गोण्डा के आदेश से तीन माह की अवधि हेतु बालू उठाने की अनुमति ई टेण्डर के माध्यम से प्राप्त हुई है ,जिसकी अवधि पूर्ण हो चुकी है, परन्तु इसका नवीनीकरण कार्यालय जिलाधिकारी गोण्डा में प्रस्तावित होने के कारण अस्थायी रास्ते का निर्माण उनके द्वारा किया जा रहा है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा जो भण्डारण स्थल बताया गया है, वह ग्राम बेहटा व ग्राम सनावां तहसील सिरौली गौसपुर जिला बाराबंकी की सीमा के अन्तर्गत है ,जिस पर बालू का कोई भण्डारण होना नहीं पाया गया तथा यह क्षेत्र जनपद गोण्डा ग्राम गौरासिंहपुर की सीमा से लगभग 02 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है।उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जिला अधिकारी गोण्डा द्वारा दी गयी अनुमति की अवधि समाप्त हो चुकी है तथा उक्त स्थल हेतु वर्तमान में ड्रेज्ड मैटेरियल के निस्तारण हेतु कोई अनुमति जिला अधिकारी गोण्डा द्वारा प्रदान नहीं की गयी है और प्रश्नगत स्थल पर साधारण बालू का कोई भण्डारण उपलब्ध नहीं है।यह भी उल्लेखनीय है कि जिस क्षेत्र पर भण्डारण बताया जा रहा है, वह जनपद बाराबंकी की सीमान्तर्गत है।

उपरोक्त वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत विषयगत क्षेत्र से खनन संकिया को तत्काल प्रतिबन्धित करते हुए क्षेत्र की जांच कराकर तथ्यात्मक आख्या 03 दिवस के अन्दर शासन एवं निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश  जिला अधिकारी गोण्डा को डा०रोशन जैकब ने दिये हैं।

  • हमें फेसबुक पेज को अभी लाइक और फॉलों करें @theupkhabardigitalmedia 

  • ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @theupkhabar पर क्लिक करें।

  • हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें https://www.youtube.com/c/THEUPKHABAR

Related Articles

Back to top button