कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मथुरा प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए उठाया ये कदम
जिला प्रशासन का ये फैसला और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए और हो जाता है कि आने वाले महीनों में स्वतंत्रता दिवस के साथ ही कई त्योहार हैं।
कोरोना की तीसरी लहर की भविष्वाणी को देखते हुए और अगले कुछ महीनों में आने त्योहारों के चलते मथुरा प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने शहर में अगले तीन महीनों के लिए धारा 144 लगा दी है। जिले में 24 जुलाई से 19 सितंबर तक धारा 144 लागू कर दी गयी है।
धारा 144 लागू होने के बाद अब शहर में कोई भी व्यक्ति, संगठन अथवा संस्था बिना सरकारी अनुमति प्राप्त किए किसी भी प्रकार का ऐसा सार्वजनिक आयोजन नहीं कर सकेंगे जिसमें पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की संभावना हो। अगर ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कारवाई भी करी जाएगी।
जिलाधिकारी द्वारा जारी करा गया आदेश
मथुरा जिले के मजिस्ट्रेट कार्यालय से जो विज्ञप्ति जारी की गयी है। उसके अनुसार जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने आगामी त्योहारों, परीक्षाओं के आयोजन और कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत 24 जुलाई से 19 सितंबर तक जनपद में धारा 144 लागू कर दी है।
जिला प्रशासन का ये फैसला और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए और हो जाता है कि आने वाले महीनों में स्वतंत्रता दिवस के साथ ही कई त्योहार हैं। वहीं, आगरा विश्वविद्यालय से संबद्धित महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं, उप्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड-2021 समेत अनेक परीक्षाएं होनी हैं।
द्वारकाधीश मंदिर में बिना मास्क के नहीं मिलेगा प्रवेश
मथुरा का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर ने उन भक्तों पर पाबंदी लगा दी है जोकि बिना मास्क पहने मंदिर में प्रवेश करेंगे। में कोरोना वायरस के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए इस अवधि के दौरान विभिन्न धार्मिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि बिना मास्क पहने किसी भी भक्त को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा।
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