यूपी में फिर से लॉकडाउन, जरुरी सेवाओं के साथ इन्हें भी खोलने का हुआ आदेश
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर जारी है। राजधानी लखनऊ में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिसे देखते हुए यूपी में फिर से 3 दिन का लॉकडाउन किया गया है। लखनऊ में कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड भी टूट रहा है। शुक्रवार को 140 मरीज मिले। वहीं, 24 पुराने मरीज भी जोड़े गए हैं। शुक्रवार को पहली बार सर्वाधिक 140 मरीज मिले। जिसके बाद राजधानी में मरीजों की संख्या बढ़कर 1912 हो गई। वहीं यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 32362 तक पहुंच गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 55 घंटे के प्रतिबंध के दौरान सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। दूसरी ओर शहर व ग्रामीण क्षेत्र के सभी औद्योगिक कारखाने भी खुले रहेंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। साथ ही कोरोना हेल्प डेस्क स्थापित करनी होगी। दरअसल, मुख्य सचिव ने शुक्रवार को जो आदेश दिया था। उसमें ग्रामीण क्षेत्र के सभी औद्योगिक कारखानों को खोलने की छूट थी लेकिन शहरी क्षेत्र के औद्योगिक कारखानों को बंद करने के निर्देश थे। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने शुक्रवार को इस संबंध में संशोधित शासनादेश जारी किया।
इस अवधि में सभी जरूरी सेवाएं जैसे चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की भांति खुली रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, स्वच्छता कर्मियों व डोर टू डोर सप्लाई से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा
रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति जारी रहेगा। ट्रेनों से आने वाले व्यक्तियों के लिए बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम करेगा। सभी अंतरराष्ट्रीय व घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों के लिए आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा। उनकी आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी।
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