जानें Jignesh Mevani सहित 12 लोगों को क्यों हुई तीन महीने की जेल
युवा एमएलए Jignesh Mevani और राकांपा नेता रेशमा पटेल को मेहसाणा की एक कोर्ट ने 3 महीने जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश ने इस मामले में रेशमा पटेल और मेवाणी सहित 12 लोगों को अपराधी करार दिया है।
अदालत ने 2017 की स्वतंत्रता मार्च रैली के सिलसिले में यह सजा सुनाई। आरोप था कि बिना इजाजत के स्वतंत्रता मार्च निकाला गया। इस प्रकरण में एनसीपी नेता रेशमा पटेल ने कहा कि हम अदालत के आदेश का सम्मान करते हैं, मगर लोगों के लिए न्याय मांगना भी भाजपा शासन में जुर्म है. बीजेपी कानून का झूठा डर दिखाकर हमारी आवाज को दबा नहीं सकती. हम लोगों के न्याय के लिए हमेशा लड़ेंगे। तो वहीं Jignesh Mevani की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
जज ने कहा कि रैली करना जुर्म नहीं है, मगर बिना इजाजत के रैली करना अपराध है. अदालत ने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना कदापि बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
क्या है मामला
आपको बता दें कि 12 जुलाई 2017 को Jignesh Mevani ने तत्कालीन छात्र नेता कन्हैया कुमार के साथ अन्य लोगों के साथ ऊना में मारपीट की घटना की पहली बरसी पर ‘फ्रीडम मार्च’ निकाला। मेहसाणा जिला प्रशासन ने मेवाणी को मार्च निकालने की पूर्व में दी गई परमिशन को कैंसिल कर दिया था. मेहसाणा पुलिस ने उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143 के अंतर्गत अवैध मार्च निकालने का मुकदमा दर्ज किया था।
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