कौशाम्बी: ऑटो चालक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को मिली ये सख्त सजा…

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की जिला अदालत ने दो साल पहले हुए ऑटो चालक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी (Kaushambi) जिले की जिला अदालत (Court) ने दो साल पहले हुए ऑटो चालक (Auto Driver) की हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा (Punishment) सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम ने लम्बी सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड की राशि मे से आधी राशि सरकारी राजस्व और बाकी बची जुर्माना की राशि में 25 प्रतिशत मृतक की माँ और 75 प्रतिशत पत्नी को देने का फैसला सुनाया है। अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला कोर्ट ने 23 महीने के अंदर सुनाया है।

ये है मामला…

दरअसल, घटना Kaushambi की पूरामुक्ति थाना क्षेत्र के सल्लाहपुर की है, जहां 27 जनवरी 2019 को बेगमपुर के रहने वाले परवेज ऑटो (Auto Driver) चलाने के लिए घर से निकला था। देर रात तक वापस नहीं आने पर 28 जनवरी को परिजनों द्वारा खोजने पर शव सल्लाहपुर गांव के पास मिला था। सूचना मिलने पर पहुंची पूरामुक्ति पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और परवेज की मां नफीस फातमा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

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Kaushambi पुलिस की छानबीन के दौरान परवेज की पत्नी ने बताया कि मृतक परवेज के प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के भागलपुरवा गांव के रहने वाले दोस्त संजय उर्फ संजू कोस की पत्नी ने घर आने और फोन करने पर पाबंदी लगाई थी। यह बात संजू को काफी नागवार गुजरी थी, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने संजय उर्फ संजू पर ही हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिसिया पूछताछ में संजू ने बताया कि वह अपने दोस्त सूरज पासी के साथ मिलकर इस पूरे मामले को अंजाम दिया है।

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कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा

Kaushambi पुलिस की चार्जशीट के बाद यह पूरा मामला अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट (Court) में सुनवाई के लिए पहुंचा। इस पूरे मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्रा ने मृतक की पत्नी और मां समेत कुल सात गवाहों की गवाही करवाई, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा (Punishment) सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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