चुनाव में वादा कर मुकर जाना कोई अपराध नहीं -इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि राजनीतिक दल चुनाव के दौरान जनता से किए लुभावने वादे पूरा न करने पर उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि राजनीतिक दल चुनाव के दौरान जनता से किए लुभावने वादे पूरा न करने पर उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। चुनावों के दौरान जनता से लुभावने वादे करने का एक ट्रेंड लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों में है। हालांकि इन वादों को पूरा करने की गारंटी कोई नहीं लेता। वहीं इसी लुभावने वादे से सम्बंधित एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राजनीतिक पार्टियों पर चुनाव के दौरान जनता से लुभावने वादे करने और बाद में मुकर जाने पर उनके या उनके पार्टी के खिलाफ कोई अपराध का मामला नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि पार्टियों के चुनावी मैनिफैस्टो में लुभावने वादे कर उसे पूरा न कर सकने के खिलाफ कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। न ही ऐसे वादों से मुकरने पर उनके खिलाफ कोई दंड का कोई प्रावधान है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में किए गए वादे पूरे न करने को लेकर तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से जुड़ी याचिका पर यह फैसला दिया। यह याचिका निचली अदालत में पहले ही खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद याची ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।
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