अनलॉक-5 : जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद ?
केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक-5 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। जो 15 अक्टूबर से लागू होने हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक-5 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। जो 15 अक्टूबर से लागू होने हैं। आइये जानते हैं। क्या-क्या खुलने की हुई थी अनुमति और क्या-क्या खुलने जा है ?
बताते चलें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 50 प्रतिशत सीटों के साथ सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे। इसके अलावा स्कूल एवं कोचिंग संस्थान खोलने का निर्णय राज्य सरकारों को दिया गया है।
छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल अथवा संस्थानों को जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 19 अक्टूबर से 9-12 कक्षा के लिए अध्यापन का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही मंत्रालय की तरफ से बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन को भी अनुमति दी गई है। स्पोर्ट पर्सन के लिए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की स्विमिंग पूल खोला सकता है।
उच्च शिक्षा संस्थानों की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पीएचडी में पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए लैब कार्यों की अनुमति होगी।
हालाँकि सरकार की तरफ से ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण को बढ़ावा व प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा SOP जारी करने के बाद मनोरंजन पार्क जैसे स्थानों को खोला सकेगा।
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