अगर आप Aadhaar card रखते हैं तो तुरंत निपटा लें ऑनलाइन ये काम

परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है, हालांकि तब तक इंतजार करने का मतलब भारी जुर्माना है

क्या आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया है? इस कार्य को पूरा करने के लिए आपके पास 30 जून तक का समय है। इसके बाद आपसे 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने आपके परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है, हालांकि तब तक इंतजार करने का मतलब भारी जुर्माना है। 30 जून, 2022 तक दस्तावेज संलग्न करने के लिए 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा और उसके बाद जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाएगा।

करदाताओं को यह जानने की जरूरत है कि 1 अप्रैल 2017 से पैन और आय रिटर्न के लिए आवेदन पत्र में आधार संख्या दर्ज करना अनिवार्य हो गया है। इसलिए आपको पेनल्टी और परेशानी से बचने के लिए अपने पैन को जल्द से जल्द आधार से जोड़ना होगा। यहां हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।

पैन को आधार से इस प्रकार लिंक करें:

आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं या लिंक पर क्लिक करें – https://incometaxindiaefiling.gov.in/

रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया गया है)। आपका पैन आपकी यूजर आईडी होगी।

यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।

एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी जो आपको अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए कहेगी।

अगर और कुछ नहीं, तो मेनू बार में ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘लिंक बेस’ पर क्लिक करें।

जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण पैन विवरण के अनुसार पूर्व-लिखित होंगे।

पैन विवरण सत्यापित करें। यदि कोई जानकारी मेल नहीं खाती है, तो उसे किसी एक दस्तावेज़ में सही किया जाना चाहिए।

एक पॉप-अप संदेश आपको बताएगा कि आधार-पैन सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।

पैन और आधार को लिंक करने के लिए आप https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं।

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