अगर आप 18 साल के हो गए ! वोटर लिस्ट में नही है नाम तो जानिए कैसे कराएं दर्ज
यूपी समेत पांच राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों में हर पात्र वोटर के पास भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र होता है और वोटर का नाम मतदाता सूची में रजिस्टर्ड होता है
यूपी समेत पांच राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों में हर पात्र वोटर के पास भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र होता है और वोटर का नाम मतदाता सूची में रजिस्टर्ड होता है। लेकिन किसे के पास कभी-कभी वोटर आईडी कार्ड तो होता है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है। ऐसे में आप लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आपको यह चेक करना चाहिए कि आपका नाम रजिस्टर्ड है या नहीं।.
1 जनवरी को 18 वर्ष या उससे अधिक का होना चाहिए (इस दिन मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है)। व्यक्ति को भारत की मतदाता सूची या उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदान क्षेत्र में नाम रजिस्टर्ड किया जाता है, जहां वह रहता है।
जाने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया
- यह जांचना जरूरी है कि चुनाव से पहले व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, यह पता लगाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति इस प्रक्रिया का पालन कर सकता है:-
- वह राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के चुनाव सर्च पेज पर लॉग इन करके शुरुआत कर सकता है।
- व्यक्ति व्यक्तिगत डिटेल दर्ज करके या अपना चुनावी फोटो पहचान पत्र (EPIC) नंबर डालकर मतदाता लिस्ट में अपना नाम जांच सकता है।
- इसके बाद, अगर व्यक्ति को मतदाता सूची में अपना नाम नहीं मिलता है, तो वह NSVP इलेक्टोरल सर्च पेज पर लॉग इन करने के बाद सर्च पर क्लिक कर सकता है और पृष्ठ पर उल्लिखित निर्वाचन क्षेत्र पर व्यक्तिगत डिटेल जैसे नाम, आयु, लिंग और नाम डाल सकते है।
- इस डिटेल के आधार पर यह नतीजा सामने आएगा जो दर्शाता है कि आपका नाम मतदाता सूची में है। लेकिन किसी भी मामले में, अगर कोई परिणाम नहीं दिखाया जाता है, तो इसका मतलब है कि मतदाता सूची से नाम गायब है।
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