अभी अभी- गृह मंत्रालय ने लॉक डाउन 4 को लेकर जारी की गाइड लाइन, रेल और बस सेवा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली : पिछले कुछ सप्ताह में जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण देश में बढ़ रहे हैं। उस हालात में देश में लॉक डाउन का बढ़ना जरूरी हो गया है। जैसा कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि इस बार का लॉक डाउन नए रूप और रंग वाला होगा तो उसको लेकर आज जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

लॉक डाउन की सीमा ३१ मई तक बढ़ा दी गई है। इस लॉक डाउन के चौथे चरण में पहले तीन चरणों के मुकाबले ज्यादा छूट दी गई हैं।

आज यानी 17 मई को लॉक डाउन का तीसरा चरण समाप्त हो रहा है।

सरकार लॉकडाउन में ये रियायतें देगी:-

Delhi-31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन
Lockdown4.0 की नई गाइडलाइन जारी.

?स्कूल, कालेज बंद
?विमान सेवा नहीं चलेगी,
?सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे,
?रेल सेवाओं को किया गया बंद,
?माल और सिनेमा भी बंद रहेंगे,
?होटल, रेस्त्रां बंद रहेंगे
?जिम को भी किया गया बंद.

दिल्ली
लॉकडाउन 4 में मेट्रो नहीं चलेगी
स्कूल,कालेज को बंद करने का फैसला किया
लॉकडाउन 4 में विमान सेवा नहीं चलेगी
लाकडाउन 4 की नई गाइडलाइन जारी
सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
देश में रेल सेवा बंद रहेगी
माल और सिनेमा भी बंद रहेंगे
होटल,रेस्त्रां को बंद करने का फैसला
जिम को भी किया गया बंद
हॉटस्पॉट क्षेत्र में सख्ती बनी रहेगी
रेस्टोरेंट को होम डिलेवरी की इजाजत
गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन
31 मई तक लॉकडाउन रहेगा
सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद किया गया
रेड,ग्रीन,आरेंज जोन का फैसला राज्य करेंगे
शाम 7 से सुबह 7 तक बाहर निकले पर रोक
राज्यों के बीच सहमति से बस सेवा चलेगी
नए नियम में स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे
घरेलू,अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा को इजाजत नहीं

–देशभर में रेड,ऑरेंज,ग्रीन जोन के अलावा कन्टेन्टम जोन और बफर जोन बनाये गए

–मार्किट खुलने का नियम राज्य तय करेगा

–इंटर स्टेट बसें चलाने का निर्णय राज्य खुद लेंगे

–शादी में 50 से ज्यादा लोगो को इज़ाज़त नही

–सार्वजनिक इलाको में थूंकने पर जुर्माना लगेगा

–देशभर में नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा

–65 साल से ज्यादा और 10 साल से छोटे बच्चे बाहर न निकले,प्रतिबंध है

–मास्क पहनना अनिवार्य

–लॉक डाउन का उलंघन करना कानूनी अपराध

–अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नही

–कम से कम कर्मचारी दफ्तर बुलाये,थर्मल स्क्रीनिंग दफ्तरों में जरूरी

–ज्यादा जिम्मेदारी राज्यो पर केंद्र सरकार ने छोड़ी है।

–सरकारी अधिकारी के कार्य में दखल देने पर कार्यवाही होगी

गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए #COVID19 के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। #LockDown4 31 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा।

सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे।

शनिवार दोपहर लॉक डाउन 4 के दिशा निर्देशों पर 2 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी।

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